पुलिस ने 390 पेज का चालान पेश किया, चार्जशीट में 7 आरोपियों के नाम, छह जेल में एक अभी फरार

इंदाैर. मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में सोमवार को पुलिस ने जिला कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी।  पुलिस ने चालान में उल्लेख किया है कि हमने अभी तक जांच में पाया है कि आरोपी आरती दयाल, मोनिका यादव, श्वेता पति विजय, श्वेता पति स्वप्निल, बरखा सोनी, ड्राइवर ओमप्रकाश, अभिषेक ठाकुर ने नगर निगम के इंजीनियर फरियादी हरभजन सिंह के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। चार्जशीट में 7 आरोपियों के नाम है, जिनमें से छह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि एक आरोपी अभिषेक फरार है। इसमें पुलिस ने मानव तस्करी, ब्लैकमेलिंग, निजता का उल्लंघन जैसे कई संगीत अपराधों का उल्लेख किया है।



जिला लोक अभियोजक अकरम शेख के मुताबिक पलासिया पुलिस के द्वारा जिला न्यायालय के न्यायधीश अमित कुमार गुप्ता की कोर्ट में चार्टशीट पेश की गई। पुलिस ने करीब 390 पेज का पेश चालान पेश किया है। इन्हें 370 (मानव तस्करी), 384, 385, 389, 467 और आईटी अधिनियम की धारा 66-ई और 67-ए के आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने मामले में 90 दिन में चालन पेश किया था। वहीं, दो दिन पहले हरभजन के 164 के तहत बयान दर्ज हो चुके हैं।


यह है मामला
हनीट्रैप मामले में फरियादी नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह ने 17 सितंबर को पलासिया थाने में दर्ज कराया था। इसमें आरती दयाल और मोनिका पर अश्लील वीडियो बनाकर दो करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। इसी मामले में बाद में भोपाल से तीन अन्य श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल और बरखा सोनी को गिरफ्तार किया गया। ये महिला आरोपी और उनका ड्राइवर जेल में है।


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